यह योजना क्या देती है
समाज कल्याण निदेशालय अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की महिलाओं के लिए दो भत्ते चलाता है, प्रत्येक ₹2,500 मासिक बैंक खाते में: गरीब विधवाओं के लिए विधवा पेंशन योजना और गरीब, निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला भत्ता योजना। दोनों में महिला द्वीप समूह की स्थायी निवासी हो या आवेदन से पहले वहां 10 वर्ष से अधिक रही हो, पारिवारिक आय ₹4,000 मासिक से अधिक न हो और कोई अन्य सरकारी या गैर-सरकारी सहायता या पेंशन न मिलती हो। विधवा पुनर्विवाह करे या आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए तो विधवा पेंशन बंद हो जाती है। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय के माध्यम से ऑफ़लाइन होते हैं।
कौन पात्र है
- गरीब विधवा (विधवा पेंशन), या गरीब और निराश्रित महिला (निराश्रित महिला भत्ता)।
- अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की स्थायी निवासी, या आवेदन से पहले 10 वर्ष से अधिक निवासी।
- पारिवारिक आय ₹4,000 मासिक से अधिक नहीं।
- कोई अन्य सरकारी या गैर-सरकारी वित्तीय सहायता या पेंशन नहीं मिल रही हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- भरा हुआ आवेदन फॉर्म
- विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास या द्वीप समूह में 10 वर्ष रहने का प्रमाण
- आय प्रमाण
- आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण
आवेदन कैसे करें
- पोर्ट ब्लेयर में समाज कल्याण निदेशालय या उप-मंडल सीडीपीओ कार्यालय से निःशुल्क आवेदन फॉर्म लें, या विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करें।
- अपने मामले के अनुसार विधवा पेंशन या निराश्रित महिला भत्ता चुनें — संदेह हो तो सीडीपीओ कार्यालय से पूछें।
- फॉर्म भरें और दस्तावेज़ लगाएं।
- इसे अपने संबंधित सीडीपीओ कार्यालय में जमा करें।
- स्वीकृति के बाद पते या रोज़गार में कोई बदलाव हो तो 15 दिन के भीतर समाज कल्याण निदेशक को बताएं।