फ़ाइल क्रमांक CS-FIN-041 · केंद्रीय योजना · पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली — NPS

एक बाज़ार-आधारित, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना — नियमित अंशदान करें, अपने निवेश का मिश्रण खुद चुनें, और सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि व मासिक पेंशन पाएं।

यह योजना क्या देती है

APY के विपरीत, जो एक तय पेंशन राशि गारंटी करती है, NPS एक बाज़ार-आधारित योजना है — आपका पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होता है, और अंतिम रिटर्न बाज़ार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। आप अपने जोखिम स्तर के अनुसार निवेश का मिश्रण खुद चुन सकते हैं, या एक तय "ऑटो चॉइस" विकल्प अपना सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र पर, आप जमा राशि का 60% तक एकमुश्त निकाल सकते हैं (कर-मुक्त), और बाकी राशि से अनिवार्य रूप से एक मासिक पेंशन (एन्युटी) खरीदनी होती है। NPS में निवेश पर धारा 80C के अलावा अतिरिक्त ₹50,000 तक की कर छूट (धारा 80CCD(1B) के तहत) भी मिलती है।

कौन पात्र है

  • 18 से 70 वर्ष की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक (निवासी या अनिवासी)।
  • सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है (1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त); निजी क्षेत्र और स्व-रोज़गार वालों के लिए स्वैच्छिक है।
  • KYC नियमों के अनुसार पहचान और पता प्रमाण होना ज़रूरी है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो और हस्ताक्षर (स्कैन की गई प्रति)

खाता कैसे खोलें

  1. enps.nsdl.com पर जाकर "नया पंजीकरण" चुनें, या किसी भी बैंक शाखा (जो NPS के लिए अधिकृत हो) में जाएं।
  2. आधार आधारित e-KYC से पहचान सत्यापित करें।
  3. अपना निवेश विकल्प (ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस) और पेंशन फंड मैनेजर चुनें।
  4. न्यूनतम शुरुआती अंशदान (₹500) जमा करें।
  5. आपका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) जनरेट हो जाता है।
  6. अपने खाते में नियमित रूप से अंशदान करते रहें — ऑनलाइन या ऑटो-डेबिट के ज़रिए।