फ़ाइल क्रमांक CS-BIZ-001 · केंद्रीय योजना · वित्त मंत्रालय

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना — PMMY

छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए बिना गारंटी के ₹10 लाख तक का ऋण — बैंक, छोटे वित्त बैंक, और NBFC के माध्यम से।

यह योजना क्या देती है

मुद्रा योजना गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी संपत्ति गारंटी के ऋण उपलब्ध कराती है — दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, कारीगर, छोटे निर्माता, और सेवा क्षेत्र के व्यवसायी इसका लाभ उठा सकते हैं। ऋण तीन श्रेणियों में बांटा गया है: शिशु (₹50,000 तक, नए या बहुत छोटे व्यवसायों के लिए), किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख तक, बढ़ते व्यवसायों के लिए), और तरुण/तरुण प्लस (₹5 लाख से ₹20 लाख तक, स्थापित व्यवसायों के विस्तार के लिए)। ब्याज दर बैंक और ऋण की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है।

कौन पात्र है

  • कोई भी भारतीय नागरिक जो गैर-कृषि, आय-सृजन करने वाला छोटा व्यवसाय (विनिर्माण, व्यापार, या सेवा क्षेत्र) चला रहा है या शुरू करना चाहता है।
  • उधारकर्ता का किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में कोई डिफॉल्ट (बकाया चूक) रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
  • व्यवसाय की गतिविधि मुद्रा योजना के अंतर्गत मान्य क्षेत्रों में आनी चाहिए — विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवाएं।

आवश्यक दस्तावेज़

  • पहचान प्रमाण (आधार, पैन कार्ड)
  • पता प्रमाण
  • व्यवसाय का प्रमाण या प्रस्ताव (मौजूदा व्यवसाय के लिए रजिस्ट्रेशन, नए के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • बैंक खाता विवरण

आवेदन कैसे करें

  1. किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे वित्त बैंक, या NBFC/माइक्रोफाइनेंस संस्थान में जाएं।
  2. अपनी ऋण श्रेणी (शिशु/किशोर/तरुण) चुनकर आवेदन फॉर्म भरें, या udyamimitra.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  3. पहचान, पता और व्यवसाय से जुड़े दस्तावेज़ जमा करें।
  4. बैंक द्वारा आपके व्यवसाय की व्यवहार्यता के आधार पर ऋण का मूल्यांकन किया जाता है।
  5. स्वीकृति के बाद, बिना किसी संपत्ति गारंटी के ऋण राशि जारी की जाती है।
  6. हर आवेदक को एक मुद्रा कार्ड (डेबिट कार्ड जैसा) भी मिलता है, जिससे कार्यशील पूंजी निकाली जा सकती है।