फ़ाइल क्रमांक CS-HLT-004 · केंद्रीय योजना · स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीज़ों को कैंसर, हृदय रोग, किडनी फेल्योर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता।

यह योजना क्या देती है

यह योजना उन गरीब मरीज़ों के लिए है जिनकी बीमारी आयुष्मान भारत PM-JAY जैसी बीमा योजनाओं से पूरी तरह कवर नहीं होती, या जिनके पास कोई बीमा नहीं है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) के तहत BPL परिवार के मरीज़ को सरकारी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों — हृदय रोग, कैंसर, किडनी फेल्योर, लीवर की बीमारी, न्यूरोसर्जरी — के इलाज के लिए ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है, जिसमें "स्वास्थ्य कोष" के तहत विशेष रूप से गंभीर मामलों में यह राशि और अधिक भी हो सकती है। यह एक बार की, ज़रूरत आधारित सहायता है, नियमित बीमा नहीं — हर मामला व्यक्तिगत रूप से समीक्षित होता है।

कौन पात्र है

  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से संबंधित मरीज़।
  • सरकारी अस्पताल/सुपर-स्पेशियलिटी संस्थान में भर्ती या इलाज करा रहा हो।
  • गंभीर, जानलेवा बीमारी से पीड़ित, जिसका इलाज महंगा हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • BPL प्रमाण पत्र
  • अस्पताल से इलाज की अनुमानित लागत का प्रमाण पत्र
  • चिकित्सा रिपोर्ट/निदान प्रमाण
  • आधार कार्ड

आवेदन कैसे करें

  1. जिस सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है, वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से आवेदन फॉर्म और आवश्यक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
  2. BPL प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ों के साथ आवेदन राज्य स्वास्थ्य विभाग या सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जाता है (अस्पताल के माध्यम से)।
  3. आवेदन की समीक्षा के बाद, स्वीकृत राशि सीधे अस्पताल को भेजी जाती है।
  4. प्रक्रिया में समय लग सकता है — तत्काल ज़रूरत की स्थिति में अस्पताल का सामाजिक कार्यकर्ता (मेडिकल सोशल वर्कर) मदद कर सकता है।