फ़ाइल क्रमांक SS-BR-EDU-002 · बिहार राज्य योजना · शिक्षा विभाग

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

उच्च शिक्षा के लिए ₹4 लाख तक का रियायती ऋण, बिना किसी संपत्ति गारंटी के — पैसे की कमी को बिहार के छात्रों की पढ़ाई में बाधा न बनने देने के लिए।

यह योजना क्या देती है

राज्य की "7 निश्चय" योजनाओं में से एक के रूप में शुरू हुई यह योजना बिहार के छात्रों को कक्षा 12 के बाद की शिक्षा — स्नातक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों — के लिए ₹4 लाख तक का ऋण, बहुत ही कम ब्याज दर पर देती है। यह पारंपरिक शिक्षा ऋणों से अलग है क्योंकि इसमें परिवार की संपत्ति गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती, और ब्याज दर वाणिज्यिक बैंक ऋणों से काफी कम है। महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर छात्रों को ब्याज दर में और छूट मिलती है।

कौन पात्र है

  • बिहार का स्थायी निवासी छात्र, जिसने कक्षा 12 उत्तीर्ण की हो।
  • किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो या प्रवेश पाने वाला हो।
  • आयु सीमा और अन्य शर्तें योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होती हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • कक्षा 12 की मार्कशीट
  • प्रवेश पत्र/संस्थान से प्रवेश प्रमाण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पाठ्यक्रम की फीस संरचना

आवेदन कैसे करें

  1. 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. अपनी शैक्षणिक और पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी भरें।
  3. आधार, मार्कशीट, प्रवेश प्रमाण और फीस संरचना अपलोड करें।
  4. आवेदन की जांच के बाद, चुने गए बैंक शाखा में साक्षात्कार/सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है।
  5. स्वीकृति के बाद, ऋण राशि सीधे शिक्षण संस्थान को या चरणबद्ध रूप से जारी की जाती है।
  6. पढ़ाई पूरी होने के बाद, निर्धारित समय अवधि में ऋण चुकाना होता है — विशिष्ट पुनर्भुगतान शर्तों के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें।