फ़ाइल क्रमांक CS-SWE-002 · केंद्रीय योजना · उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

वन नेशन वन राशन कार्ड — ONORC

राशन कार्ड धारकों को देश में कहीं भी, किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन कोटा लेने की सुविधा — प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत।

यह योजना क्या देती है

पहले राशन कार्ड सिर्फ उसी राज्य/ज़िले में काम करता था जहां वह जारी हुआ था — जिससे काम की तलाश में दूसरे राज्य जाने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों को अपना राशन कोटा छोड़ना पड़ता था। ONORC, जो जून 2020 तक सभी राज्यों में लागू हो गई, इस समस्या को हल करती है — अब कोई भी राशन कार्ड धारक भारत में कहीं भी, किसी भी उचित मूल्य की दुकान (PDS दुकान) पर बायोमेट्रिक सत्यापन के ज़रिए अपना हकदार राशन ले सकता है, चाहे कार्ड किसी भी राज्य से जारी हुआ हो। परिवार अपना कोटा एक से अधिक जगह बांट भी सकता है — उदाहरण के लिए, परिवार का एक हिस्सा गांव में और कमाने वाला सदस्य शहर में अलग-अलग जगह राशन ले सकते हैं।

कौन पात्र है

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत वैध राशन कार्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति/परिवार।
  • राशन कार्ड आधार से जुड़ा होना ज़रूरी है, ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन हो सके।

आवश्यक दस्तावेज़

  • मौजूदा राशन कार्ड
  • आधार कार्ड (राशन कार्ड से जुड़ा हुआ)

इसका उपयोग कैसे करें

  1. सुनिश्चित करें कि आपका राशन कार्ड आधार से जुड़ा हुआ है — यदि नहीं, तो अपने PDS डीलर या राशन कार्यालय से यह करवाएं।
  2. देश में कहीं भी, किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाएं (चाहे वह आपके गृह राज्य में हो या नहीं)।
  3. अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दें, और बायोमेट्रिक (उंगली के निशान) सत्यापन कराएं।
  4. सत्यापन के बाद, आपका हकदार राशन (चावल, गेहूं, चीनी आदि, NFSA दरों पर) मिलता है।
  5. mera.ration.gov.in ऐप या पोर्टल पर नज़दीकी PDS दुकानों और अपने हकदार राशन की जानकारी देखी जा सकती है।