फ़ाइल क्रमांक CS-FIN-058 · केंद्रीय योजना · वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना — PMJJBY

सिर्फ ₹436 प्रति वर्ष में ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर — किसी भी कारण से मृत्यु होने पर, चाहे दुर्घटना हो या बीमारी।

यह योजना क्या देती है

मई 2015 में जन धन खातों के साथ शुरू हुई यह योजना एक सरल, सस्ती टर्म लाइफ इंश्योरेंस है — निजी बीमा कंपनियों की तुलना में बहुत कम प्रीमियम पर। हर साल ₹436 का प्रीमियम बैंक खाते से अपने आप कटता है (आमतौर पर 1 जून से 31 मई के पॉलिसी वर्ष के लिए), और नामांकित व्यक्ति की मृत्यु होने पर — चाहे कारण कुछ भी हो — परिवार को ₹2 लाख मिलते हैं। यह PMSBY (दुर्घटना बीमा) से अलग है क्योंकि यह किसी भी कारण की मृत्यु को कवर करती है, सिर्फ दुर्घटना को नहीं।

कौन पात्र है

  • 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी बैंक खाताधारक (50 वर्ष की उम्र तक नामांकन कराया जा सकता है, कवर 55 वर्ष तक जारी रहता है, शर्तों के अधीन)।
  • बैंक खाते में प्रीमियम की राशि काटने के लिए पर्याप्त बैलेंस होना ज़रूरी है।
  • हर साल नवीनीकरण की सहमति (ऑटो-डेबिट के ज़रिए) आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • बैंक/डाकघर बचत खाता
  • आधार कार्ड
  • नामांकन फॉर्म पर नॉमिनी (लाभार्थी) की जानकारी

आवेदन कैसे करें

  1. अपनी बैंक शाखा में जाएं जहां आपका बचत खाता है, या नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए ऑनलाइन नामांकन करें।
  2. PMJJBY नामांकन फॉर्म भरें और नॉमिनी की जानकारी दें।
  3. बैंक को वार्षिक प्रीमियम काटने के लिए ऑटो-डेबिट सहमति दें।
  4. हर साल पॉलिसी अवधि (1 जून) से पहले खाते में पर्याप्त बैलेंस सुनिश्चित करें, ताकि कवर बिना रुकावट जारी रहे।
  5. दावे की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति बैंक शाखा से संपर्क कर आवश्यक दावा फॉर्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करता है।