यह योजना क्या देती है
PMJJBY की तरह मई 2015 में शुरू हुई यह योजना दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता से सुरक्षा देती है — प्रीमियम इतना कम है कि यह लगभग हर किसी की पहुंच में है। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता (दोनों आंखों की रोशनी या दोनों हाथ-पैर का उपयोग खोना) होने पर ₹2 लाख मिलते हैं, और आंशिक स्थायी दिव्यांगता (एक आंख या एक हाथ/पैर) पर ₹1 लाख मिलते हैं। यह PMJJBY से अलग है क्योंकि यह केवल दुर्घटना से जुड़ी घटनाओं को कवर करती है, प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी को नहीं। दोनों योजनाएं एक साथ ली जा सकती हैं, जिससे व्यापक सुरक्षा मिलती है।
कौन पात्र है
- 18 से 70 वर्ष की उम्र का कोई भी बैंक खाताधारक।
- बैंक खाते में वार्षिक प्रीमियम काटने के लिए पर्याप्त बैलेंस होना ज़रूरी है।
- हर साल नवीनीकरण की सहमति (ऑटो-डेबिट) आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज़
- बैंक/डाकघर बचत खाता
- आधार कार्ड
- नामांकन फॉर्म पर नॉमिनी की जानकारी
आवेदन कैसे करें
- अपनी बैंक शाखा में जाएं, या नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए ऑनलाइन नामांकन करें।
- PMSBY नामांकन फॉर्म भरें और नॉमिनी की जानकारी दें।
- बैंक को वार्षिक ₹20 प्रीमियम काटने के लिए ऑटो-डेबिट सहमति दें।
- हर साल पॉलिसी अवधि (1 जून) से पहले खाते में पर्याप्त बैलेंस सुनिश्चित करें।
- दुर्घटना की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति या स्वयं (आंशिक दिव्यांगता पर) बैंक शाखा से संपर्क कर दावा फॉर्म जमा करता है।