फ़ाइल क्रमांक CS-EDU-011 · केंद्रीय योजना · सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

अनुसूचित जाति छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

कक्षा 11 के बाद पढ़ने वाले अनुसूचित जाति (SC) छात्रों के लिए ट्यूशन फीस, रखरखाव भत्ता और अन्य शैक्षणिक खर्चों में सहायता।

यह योजना क्या देती है

भारत की सबसे पुरानी केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजनाओं में से एक, यह अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट, और व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों (मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA आदि) तक की पढ़ाई में आर्थिक सहायता देती है। इसमें कोर्स फीस, गैर-वापसी योग्य शुल्क, और रहने-खाने के लिए मासिक रखरखाव भत्ता (छात्रावास में रहने वालों और दिन में आने-जाने वालों के लिए अलग-अलग दरों पर) शामिल है। राशि कोर्स की श्रेणी (ग्रुप 1 सबसे महंगे पाठ्यक्रमों जैसे मेडिकल/इंजीनियरिंग के लिए, ग्रुप 4 सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए) के अनुसार अलग-अलग होती है।

कौन पात्र है

  • अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी का छात्र, जो कक्षा 11 या उससे ऊपर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ रहा हो।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम (केंद्र सरकार की सीमा — राज्य योजनाओं की अपनी सीमा हो सकती है)।
  • भारत में या कुछ मामलों में विदेश में भी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत।

आवश्यक दस्तावेज़

  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पिछली कक्षा की मार्कशीट
  • वर्तमान संस्थान में नामांकन/फीस रसीद
  • बैंक खाता विवरण (आधार से जुड़ा हुआ)

आवेदन कैसे करें

  1. scholarships.gov.in (राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल) पर पंजीकरण करें।
  2. अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक संबंधी जानकारी भरें।
  3. जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और मार्कशीट अपलोड करें।
  4. अपने संस्थान द्वारा आवेदन का सत्यापन कराएं।
  5. राज्य सरकार/केंद्र द्वारा अंतिम स्वीकृति के बाद, छात्रवृत्ति राशि सीधे बैंक खाते में DBT के ज़रिए जमा होती है।