यह योजना क्या देती है
1968 से चल रहा PPF भारत की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय दीर्घकालिक बचत योजनाओं में से एक है, क्योंकि यह पूरी तरह सरकार द्वारा गारंटीड है और बाज़ार जोखिम से मुक्त है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका "EEE" (Exempt-Exempt-Exempt) कर दर्जा है — जमा राशि पर धारा 80C के तहत कर छूट मिलती है, अर्जित ब्याज पूरी तरह कर-मुक्त है, और परिपक्वता पर मिलने वाली पूरी राशि भी कर-मुक्त होती है। खाते की अवधि 15 वर्ष है, जिसे 5-5 वर्ष के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है। 7वें वर्ष से आंशिक निकासी और तीसरे वर्ष से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है, जो इसे पूरी तरह लॉक्ड होने से बचाती है।
कौन पात्र है
- कोई भी भारतीय नागरिक (निवासी) — अनिवासी भारतीय (NRI) नया खाता नहीं खोल सकते, हालांकि मौजूदा खाते परिपक्वता तक जारी रह सकते हैं।
- माता-पिता/अभिभावक नाबालिग के नाम पर भी खाता खोल सकते हैं।
- एक व्यक्ति केवल एक ही PPF खाता रख सकता है (नाबालिग के खाते को छोड़कर)।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पता प्रमाण
खाता कैसे खोलें
- किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक (SBI, ICICI, HDFC आदि) में जाएं, या कई बैंकों में ऑनलाइन खाता भी खोला जा सकता है।
- PPF खाता खोलने का फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
- न्यूनतम ₹500 की शुरुआती जमा राशि दें।
- खाता खुलने के बाद, हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹500 से अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा करते रहें।
- 15 वर्ष की मूल अवधि पूरी होने पर, पूरी राशि निकाली जा सकती है या खाते को आगे बढ़ाया जा सकता है।