यह योजना क्या देती है
झारखंड की यह स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत PM-JAY के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन राज्य ने अपने संसाधनों से इसका कवरेज दायरा बढ़ाया है — जिससे PM-JAY से बाहर रहने वाले कई परिवार भी इसके दायरे में आते हैं। पात्र परिवारों को कैंसर, हृदय शल्य चिकित्सा, किडनी ट्रांसप्लांट, और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ₹5 लाख तक का कैशलेस कवरेज मिलता है, जो सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध है — यह झारखंड के आदिवासी बहुल और दूरदराज़ के क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
कौन पात्र है
- SECC डेटाबेस में सूचीबद्ध गरीब परिवार (PM-JAY पात्रता के समान)।
- झारखंड सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से जोड़े गए राज्य-विशिष्ट पात्र परिवार।
आवश्यक दस्तावेज़
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- SECC सूची में नाम का प्रमाण, या राज्य-विशिष्ट पात्रता प्रमाण
आवेदन/लाभ कैसे प्राप्त करें
- bis.jharkhand.gov.in पर जाकर पात्रता जांचें, या अपने नज़दीकी सामान्य सेवा केंद्र/सरकारी अस्पताल से संपर्क करें।
- पात्र होने पर, आयुष्मान कार्ड/MASSY कार्ड जारी किया जाता है।
- इलाज के समय, कार्ड सूचीबद्ध अस्पताल में दिखाकर कैशलेस इलाज प्राप्त करें।