फ़ाइल क्रमांक SS-PY-WMC-002 · पुडुचेरी राज्य योजना · महिला एवं बाल विकास विभाग

पुदुचेरी विवाह भत्ता — गरीब वधू और निराश्रित विधवाओं की बेटियां

पुदुचेरी में गरीबी रेखा से नीचे की गरीब वधू के विवाह पर ₹15,000 और निराश्रित विधवा की बेटी के विवाह पर ₹20,000 — प्रति परिवार एक बेटी के लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2026 की लाभार्थी सूचियां प्रकाशित की हैं।

यह योजना क्या देती है

पुदुचेरी का महिला एवं बाल विकास विभाग दो समूहों की वधुओं को विवाह भत्ता देता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की गरीब वधू को विवाह खर्च के लिए ₹15,000 मिलते हैं, और निराश्रित विधवा की बेटी को ₹20,000 — दूसरे में यह भी ज़रूरी है कि परिवार की वार्षिक आय ₹24,000 से अधिक न हो और यह वधू का पहला विवाह हो। दोनों में सहायता परिवार की केवल एक बेटी को जाती है, और विवाह प्रचलित कानून के अनुसार, विवाह की कानूनी आयु सहित, होना चाहिए। विभाग ने पुदुचेरी क्षेत्र के लिए अपनी सूचनाएं मई 2026 में अद्यतन कीं और 2026 में दोनों भत्तों के लाभार्थियों की सूचियां प्रकाशित कीं, जो दिखाता है कि योजनाएं सक्रिय हैं। गरीब अनुसूचित जाति वधुओं के लिए ₹15,000 का अलग भत्ता आदि द्रविड़ कल्याण विभाग चलाता है।

कौन पात्र है

  • गरीब वधू: वधू का परिवार पुदुचेरी क्षेत्र में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहता हो।
  • निराश्रित विधवा की बेटी: वधू की मां निराश्रित विधवा हो, वार्षिक पारिवारिक आय ₹24,000 (जैसी सूचीबद्ध) से अधिक न हो और यह वधू का पहला विवाह हो।
  • परिवार की केवल एक बेटी को सहायता मिल सकती है।
  • विवाह कानूनी रूप से वैध हो — वधू और वर विवाह की कानूनी आयु के हों।

आवश्यक दस्तावेज़

  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन
  • बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र
  • विधवा की बेटी के लिए: मां के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और निराश्रित विधवा का प्रमाण
  • वधू और वर का आयु प्रमाण
  • सूचना की मांग के अनुसार विवाह का निमंत्रण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र
  • वधू या उसकी मां के बैंक खाते का विवरण

आवेदन कैसे करें

  1. महिला एवं बाल विकास निदेशालय या उसके पुदुचेरी क्षेत्र कार्यालय से, या विभाग की वेबसाइट (wcd.py.gov.in) से आवेदन फॉर्म लें।
  2. इसे भरें और विभाग की वर्तमान सूचना में बताए दस्तावेज़ लगाएं।
  3. सूचना में बताई समय-सीमा के भीतर इसे विभाग में जमा करें।
  4. विभाग मामले का सत्यापन करता है और लाभार्थी सूची प्रकाशित करता है।
  5. भत्ता वधू के परिवार को बैंक हस्तांतरण से दिया जाता है।