फ़ाइल क्रमांक SS-PB-HLT-003 · पंजाब राज्य योजना · पंजाब राज्य स्वास्थ्य एजेंसी

मुख्यमंत्री सेहत योजना (पंजाब)

पंजाब के हर निवासी परिवार के लिए प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज, बिना आय या आयु सीमा के — 22 जनवरी 2026 से सर्बत सेहत बीमा योजना की जगह।

यह योजना क्या देती है

मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के हर पंजीकृत परिवार को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज देती है, जिसमें 2,000 से अधिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह कवर पूरे परिवार के लिए साझा (फ्लोटर) है, यानी कार्ड पर दर्ज सभी सदस्य मिलकर ₹10 लाख का उपयोग कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई आय-जांच नहीं है: केंद्र की आयुष्मान भारत PM-JAY SECC 2011 के आंकड़ों पर निर्भर है, जबकि यहां नामांकन निवास के आधार पर होता है, आय, राशन कार्ड या जाति के आधार पर नहीं। 22 जनवरी 2026 से इसने सर्बत सेहत बीमा योजना की जगह ली, और नियमित सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और संविदा कर्मी भी सबके साथ शामिल हैं।

कौन पात्र है

  • पंजाब का वास्तविक, स्थायी निवासी — आय, जाति, आयु या व्यवसाय की कोई शर्त नहीं।
  • एक सेहत कार्ड पूरे परिवार को कवर करता है और ₹10 लाख की राशि फ्लोटर के रूप में साझा होती है।
  • पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी तथा आउटसोर्स या संविदा कर्मचारी भी पात्र हैं।
  • वैध आधार आवश्यक है, और कार्ड बनवाते समय आधार आधारित eKYC अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र (EPIC), पंजीकरण में आधार के साथ
  • 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए: आधार के साथ जन्म प्रमाण पत्र
  • OTP के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें

  1. राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के पोर्टल (sha.punjab.gov.in) पर अपने आधार नंबर से लाभार्थी खोज के ज़रिए देखें कि आपका परिवार पहले से नामांकित है या नहीं।
  2. अपना आधार और मतदाता पहचान पत्र लेकर नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), सेवा केंद्र या पंजीकरण शिविर जाएं — CSC पर तुरंत पंजीकरण हो सकता है।
  3. OTP या बायोमेट्रिक से आधार eKYC पूरा कराएं और अपना सेहत कार्ड बनवाएं।
  4. चाहें तो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के ज़रिए पोर्टल या आयुष्मान ऐप से डिजिटल कार्ड डाउनलोड करें।
  5. सूचीबद्ध अस्पताल में आरोग्य मित्र हेल्पडेस्क पर कार्ड दिखाएं; वे आपकी पहचान जांचकर कैशलेस इलाज के लिए पूर्व-अनुमोदन करते हैं।
  6. सहायता के लिए हेल्पलाइन 104 या 14555 पर कॉल करें।