यह योजना क्या देती है
राज्य की एकीकृत समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (SSPY) पोर्टल के ज़रिए संचालित यह योजना पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,000/माह देती है, जो ₹3,000 की तिमाही किस्त के रूप में सीधे DBT से बैंक खाते में जमा होती है। यह केंद्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के साथ मिलकर काम करती है, जो अलग से ₹300/माह (60-79 वर्ष) या ₹500/माह (80+) देती है — कुल पेंशन में दोनों का योगदान देखें।
कौन पात्र है
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र।
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी।
- BPL परिवार से, या योजना की आय सीमा के भीतर।
- किसी अन्य राज्य पेंशन (विधवा या दिव्यांग पेंशन) का लाभ न ले रहा हो — एक व्यक्ति को केवल एक ही लागू होती है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण
- बैंक पासबुक (आधार से जुड़ी हुई)
- BPL कार्ड/आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
आवेदन कैसे करें
- sspy-up.gov.in पर जाकर नए आवेदक के रूप में पंजीकरण करें, "वृद्धावस्था पेंशन" श्रेणी चुनें।
- व्यक्तिगत, आयु और आय संबंधी जानकारी भरें, और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें — यह जिला स्तर पर सत्यापित होता है।
- स्वीकृति के बाद, ₹1,000/माह की पेंशन तिमाही रूप से आपके बैंक खाते में जमा होती है।
- SSPY पोर्टल पर कभी भी अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति जांच सकते हैं।