यह योजना क्या देती है
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पारंपरिक छोटी नावों से मछली पकड़ने की क्षमता सीमित होती है। यह योजना मछुआरों को आधुनिक, मोटरयुक्त या यांत्रिक मछली पकड़ने वाली नाव बनवाने या खरीदने के लिए वित्तीय सब्सिडी देती है, जिससे वे गहरे समुद्र में मछली पकड़ सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। यह सब्सिडी नाव की लागत का एक निश्चित प्रतिशत कवर करती है, जो लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है।
कौन पात्र है
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का पंजीकृत मछुआरा।
- मत्स्य पालन को मुख्य आजीविका के रूप में अपनाने वाला व्यक्ति।
आवश्यक दस्तावेज़
- मछुआरा पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- नाव निर्माण/खरीद का अनुमानित लागत प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
आवेदन कैसे करें
- andamannicobar.gov.in पर जाकर या अपने नज़दीकी मत्स्य पालन विभाग कार्यालय से संपर्क करें।
- मछुआरा पंजीकरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन जमा करें।
- स्वीकृति के बाद, सब्सिडी राशि नाव की लागत में समायोजित या सीधे बैंक खाते में जमा होती है।