यह योजना क्या देती है
अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और दुर्गम राज्य में निर्माण सामग्री और श्रम की लागत मैदानी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक होती है, जिससे केंद्रीय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत मिलने वाली मानक राशि अक्सर पूरा घर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह राज्य योजना PMAY-G के लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देती है, ताकि वे बढ़ी हुई निर्माण लागत को पूरा कर सकें और गुणवत्तापूर्ण पक्का मकान बना सकें।
कौन पात्र है
- PMAY-G के तहत स्वीकृत लाभार्थी, जो अरुणाचल प्रदेश का निवासी हो।
- ग्रामीण क्षेत्र में बेघर या कच्चे मकान में रहने वाला गरीब परिवार।
आवश्यक दस्तावेज़
- PMAY-G स्वीकृति पत्र
- आधार कार्ड
- ज़मीन का पट्टा/स्वामित्व दस्तावेज़
- बैंक खाता विवरण
आवेदन कैसे करें
- PMAY-G के लिए पहले से स्वीकृत होना ज़रूरी है — अपने ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय से PMAY-G स्थिति की पुष्टि करें।
- स्वीकृति के बाद, अरुणाचल प्रदेश टॉप-अप सहायता के लिए ग्रामीण विकास विभाग से संपर्क करें।
- निर्माण के चरणों के अनुसार, अतिरिक्त राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।