यह योजना क्या देती है
PMAY के दो मुख्य भाग हैं। PMAY-ग्रामीण उन परिवारों को सीधी वित्तीय सहायता देती है जिनके पास पक्का घर नहीं है — मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख, साथ ही शौचालय और मनरेगा के तहत मजदूरी सहायता भी। PMAY-शहरी शहरी गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को घर बनाने, खरीदने या सुधारने के लिए ब्याज सब्सिडी (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी) और सीधी सहायता देती है। दोनों भागों का लक्ष्य "सभी के लिए आवास" है।
कौन पात्र है
- परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- PMAY-ग्रामीण: SECC 2011 डेटा में पहचाने गए बेघर या कच्चे मकान वाले ग्रामीण परिवार।
- PMAY-शहरी: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) परिवार, आय सीमा के अनुसार।
- परिवार में वयस्क महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में घर पंजीकृत होना प्राथमिकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड (सभी परिवार के सदस्यों का)
- आय प्रमाण पत्र
- भूमि के दस्तावेज़ (यदि लागू हो)
- बैंक खाता विवरण
- SECC सूची में नाम की पुष्टि, या राशन कार्ड
आवेदन कैसे करें
- PMAY-ग्रामीण के लिए: अपने ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें, या pmayg.nic.in पर स्थिति जांचें।
- PMAY-शहरी के लिए: pmaymis.gov.in पर "नागरिक आकलन" के तहत ऑनलाइन आवेदन करें।
- आधार, आय प्रमाण और अन्य दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन की स्थानीय स्तर पर जांच की जाती है।
- स्वीकृति के बाद, सहायता राशि किस्तों में सीधे बैंक खाते में या ऋणदाता बैंक को भेजी जाती है।