फ़ाइल क्रमांक CS-BIZ-007 · केंद्रीय योजना · सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम — PMEGP

नया सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए 15% से 35% तक की सीधी सब्सिडी — विनिर्माण के लिए ₹50 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए ₹20 लाख तक की परियोजना लागत पर।

यह योजना क्या देती है

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा संचालित PMEGP नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए एक सीधी सरकारी सब्सिडी (कैपिटल सब्सिडी) देती है — यह ऋण नहीं, बल्कि परियोजना लागत का एक हिस्सा है जो कभी चुकाना नहीं पड़ता। सब्सिडी की दर लाभार्थी की श्रेणी और स्थान पर निर्भर करती है: शहरी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के लिए 15%, ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के लिए 25%, और विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग/पूर्व सैनिक आदि) के लिए शहरी में 25% और ग्रामीण में 35% तक। बाकी परियोजना लागत बैंक ऋण के रूप में दी जाती है, जिसमें लाभार्थी को अपनी ओर से भी एक छोटा हिस्सा (सामान्य श्रेणी के लिए 10%, विशेष श्रेणी के लिए 5%) लगाना होता है।

कौन पात्र है

  • 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति।
  • विनिर्माण इकाई के लिए न्यूनतम कक्षा 8 पास (₹10 लाख से अधिक की परियोजना के लिए); सेवा क्षेत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं।
  • स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, और चैरिटेबल ट्रस्ट भी पात्र हैं (कुछ शर्तों के साथ)।
  • किसी भी सरकारी सब्सिडी वाली इसी तरह की योजना (जैसे PMRY, REGP) का पहले लाभ न लिया हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)
  • परियोजना रिपोर्ट (व्यवसाय योजना)
  • जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

आवेदन कैसे करें

  1. kviconline.gov.in/pmegpeportal पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. अपनी व्यवसाय योजना, श्रेणी और आवश्यक परियोजना लागत की जानकारी भरें।
  3. आधार, शैक्षणिक और श्रेणी से जुड़े दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. आवेदन जिला उद्योग केंद्र (DIC), KVIC, या राज्य खादी बोर्ड द्वारा जांचा जाता है।
  5. चयन के बाद, अनिवार्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण में भाग लें।
  6. बैंक ऋण स्वीकृत होने के बाद, सरकार की सब्सिडी राशि सीधे बैंक को भेज दी जाती है और आपके खाते में समायोजित हो जाती है।