यह योजना क्या देती है
गोवा ने लाडली लक्ष्मी योजना 6 जुलाई 2012 को इस धारणा को बदलने के लिए शुरू की कि बेटी परिवार पर आर्थिक बोझ है। पात्र बालिका ₹1,00,000 की हक़दार है। यदि वह अविवाहित है तो राशि महिला एवं बाल विकास निदेशक और बालिका के संयुक्त नाम की बैंक सावधि जमा में रखी जाती है, जिसे वह 18 वर्ष की होने पर उच्च शिक्षा या व्यवसाय शुरू करने के लिए ले सकती है। यदि विवाहित है तो राशि बैंक के माध्यम से नकद मिलती है, पर केवल तब जब वह विवाह के छह माह के भीतर वैध विवाह प्रमाण पत्र के साथ दावा करे। माता-पिता की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का संशोधित रूप जनवरी 2026 में अधिसूचित हुआ; उसके बदलाव व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं हैं, इसलिए आवेदन से पहले वर्तमान शर्तें जांच लें।
कौन पात्र है
- गोवा की निवासी बालिका।
- माता-पिता की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक न हो।
- अविवाहित बालिका: ₹1 लाख की सावधि जमा 18 वर्ष पर उच्च शिक्षा या व्यवसाय के लिए ली जा सकती है।
- विवाहित बालिका: ₹1 लाख नकद मिलते हैं और विवाह के छह माह के भीतर विवाह प्रमाण पत्र के साथ दावा करना होता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र (विवाहित आवेदिका के लिए)
- दो पासपोर्ट आकार के फोटो
- बैंक खाते का विवरण
आवेदन कैसे करें
- महिला एवं बाल विकास विभाग के ज़िला कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
- इसे भरें और ऊपर बताए दस्तावेज़ संलग्न करें।
- इसे ज़िला कार्यालय में जमा करें; फॉर्म के लिए एक मामूली शुल्क बताया गया है।
- आवेदन की स्थिति उसी ज़िला कार्यालय में जांचें।
- स्वीकृति पर अविवाहित बालिका की राशि संयुक्त सावधि जमा में रखी जाती है, और विवाहित की बैंक के माध्यम से नकद दी जाती है।