फ़ाइल क्रमांक SS-HR-SWE-001 · हरियाणा राज्य योजना · योजना विभाग

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना — MMPSY

हरियाणा के गरीब परिवारों को हर साल प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता — परिवार की आय को सुरक्षा प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए।

यह योजना क्या देती है

हरियाणा की यह योजना राज्य के सबसे गरीब परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। पात्र परिवार को हर साल ₹6,000 की सीधी नकद सहायता मिलती है, जो सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा होती है। इसके साथ ही, यह योजना परिवार को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं — जैसे जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, और वृद्धावस्था पेंशन — से भी जोड़ने का काम करती है, ताकि परिवार को एक व्यापक सुरक्षा कवच मिल सके।

कौन पात्र है

  • हरियाणा का निवासी परिवार, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000 से कम हो।
  • परिवार पहचान पत्र (परिवार पहचान पत्र योजना) में पंजीकृत होना ज़रूरी है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण

आवेदन कैसे करें

  1. cm-psy.haryana.gov.in पर जाकर या अपने नज़दीकी अंत्योदय सरल केंद्र से संपर्क करें।
  2. परिवार पहचान पत्र (PPP) की जानकारी के आधार पर पात्रता स्वतः जांची जाती है।
  3. पात्र पाए जाने पर, राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।