यह योजना क्या देती है
माझी कन्या भाग्यश्री परिवार को सीधे पैसे देने के बजाय बेटी के नाम सावधि जमा कराती है। एक बेटी वाले परिवार को ₹50,000 की जमा मिलती है; दो बेटियों वाले परिवार को प्रत्येक के नाम ₹25,000। मूल राशि बेटी के 18 वर्ष की होने पर मिलती है, ब्याज निश्चित अंतराल पर निकाला जा सकता है, जमा के बदले ₹5,000 तक का ऋण उपलब्ध है और ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर भी है। शर्त परिवार नियोजन की है: पहली बेटी के जन्म के एक वर्ष के भीतर, या दूसरी बेटी के जन्म के छह माह के भीतर, माता-पिता में से किसी एक की नसबंदी/बंध्याकरण होना और प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। योजना 1 अगस्त 2017 या उसके बाद जन्मी बेटियों पर लागू है।
कौन पात्र है
- महाराष्ट्र के स्थायी निवासी; बेटी का जन्म 1 अगस्त 2017 या उसके बाद हुआ हो।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹7.5 लाख से कम (पहले ₹1 लाख थी)।
- परिवार में केवल एक या दो बेटियां हों; तीसरी संतान होने पर लाभ नहीं मिलता।
- माता-पिता में से किसी एक का परिवार नियोजन ऑपरेशन और प्रमाण पत्र: एक बेटी के लिए जन्म के एक वर्ष में, या दूसरी बेटी के जन्म के छह माह में।
आवश्यक दस्तावेज़
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- ₹7.5 लाख से कम पारिवारिक आय दर्शाने वाला आय प्रमाण पत्र
- सरकारी अस्पताल से परिवार नियोजन (नसबंदी) का प्रमाण पत्र
- माता और बेटी के बैंक खाते का विवरण
- आधार कार्ड और महाराष्ट्र के निवास का प्रमाण
आवेदन कैसे करें
- अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक या महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) से संपर्क करें।
- आवेदन फॉर्म लें (wcd.maharashtra.gov.in से भी उपलब्ध) और भरें।
- जन्म, आय और परिवार नियोजन प्रमाण पत्र तथा बैंक विवरण संलग्न करें।
- सत्यापन के लिए इसे आंगनवाड़ी या CDPO कार्यालय में जमा करें।
- स्वीकृति पर जमा राशि बेटी के नाम से की जाती है; रसीद संभालकर रखें और 18 वर्ष पर परिपक्वता की स्थिति देखते रहें।