फ़ाइल क्रमांक SS-MH-WMC-003 · महाराष्ट्र राज्य योजना · महिला एवं बाल विकास विभाग

माझी कन्या भाग्यश्री योजना (महाराष्ट्र)

1 अगस्त 2017 या उसके बाद जन्मी बेटियों के लिए — एक बेटी वाले परिवार को ₹50,000 या दो बेटियों वाले को प्रत्येक के नाम ₹25,000 की सावधि जमा, ₹7.5 लाख तक की आय और परिवार नियोजन अपनाने पर।

यह योजना क्या देती है

माझी कन्या भाग्यश्री परिवार को सीधे पैसे देने के बजाय बेटी के नाम सावधि जमा कराती है। एक बेटी वाले परिवार को ₹50,000 की जमा मिलती है; दो बेटियों वाले परिवार को प्रत्येक के नाम ₹25,000। मूल राशि बेटी के 18 वर्ष की होने पर मिलती है, ब्याज निश्चित अंतराल पर निकाला जा सकता है, जमा के बदले ₹5,000 तक का ऋण उपलब्ध है और ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर भी है। शर्त परिवार नियोजन की है: पहली बेटी के जन्म के एक वर्ष के भीतर, या दूसरी बेटी के जन्म के छह माह के भीतर, माता-पिता में से किसी एक की नसबंदी/बंध्याकरण होना और प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। योजना 1 अगस्त 2017 या उसके बाद जन्मी बेटियों पर लागू है।

कौन पात्र है

  • महाराष्ट्र के स्थायी निवासी; बेटी का जन्म 1 अगस्त 2017 या उसके बाद हुआ हो।
  • वार्षिक पारिवारिक आय ₹7.5 लाख से कम (पहले ₹1 लाख थी)।
  • परिवार में केवल एक या दो बेटियां हों; तीसरी संतान होने पर लाभ नहीं मिलता।
  • माता-पिता में से किसी एक का परिवार नियोजन ऑपरेशन और प्रमाण पत्र: एक बेटी के लिए जन्म के एक वर्ष में, या दूसरी बेटी के जन्म के छह माह में।

आवश्यक दस्तावेज़

  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
  • ₹7.5 लाख से कम पारिवारिक आय दर्शाने वाला आय प्रमाण पत्र
  • सरकारी अस्पताल से परिवार नियोजन (नसबंदी) का प्रमाण पत्र
  • माता और बेटी के बैंक खाते का विवरण
  • आधार कार्ड और महाराष्ट्र के निवास का प्रमाण

आवेदन कैसे करें

  1. अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक या महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) से संपर्क करें।
  2. आवेदन फॉर्म लें (wcd.maharashtra.gov.in से भी उपलब्ध) और भरें।
  3. जन्म, आय और परिवार नियोजन प्रमाण पत्र तथा बैंक विवरण संलग्न करें।
  4. सत्यापन के लिए इसे आंगनवाड़ी या CDPO कार्यालय में जमा करें।
  5. स्वीकृति पर जमा राशि बेटी के नाम से की जाती है; रसीद संभालकर रखें और 18 वर्ष पर परिपक्वता की स्थिति देखते रहें।