फ़ाइल क्रमांक SS-OD-SWE-001 · ओडिशा राज्य योजना · सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मधु बाबू पेंशन योजना — MBPY

ओडिशा के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन — उम्र और दिव्यांगता की स्थिति के अनुसार राशि तय होती है।

यह योजना क्या देती है

ओडिशा सरकार की यह पेंशन योजना राज्य के सबसे कमज़ोर वर्गों — बुजुर्गों, विधवाओं, और दिव्यांग व्यक्तियों — को नियमित मासिक आय सहायता देती है, ताकि वे बुनियादी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। पेंशन राशि लाभार्थी की उम्र और श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है — 80 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों और गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अधिक राशि मिलती है। यह राशि हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में या डाकघर खाते में जमा की जाती है।

कौन पात्र है

  • 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति (BPL या निर्धारित आय सीमा के भीतर)।
  • विधवा महिला, किसी भी उम्र की।
  • 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणित व्यक्ति।
  • ओडिशा का निवासी होना ज़रूरी है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आयु प्रमाण पत्र (बुजुर्गों के लिए)
  • विधवा प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (लागू होने पर)
  • आधार कार्ड
  • बैंक/डाकघर खाता विवरण
  • निवास प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

  1. अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत/नगरपालिका कार्यालय या ब्लॉक विकास कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  2. आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म भरकर जमा करें।
  3. ssepd.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
  4. सत्यापन के बाद, स्वीकृत पेंशन हर महीने सीधे बैंक/डाकघर खाते में जमा होती है।