यह योजना क्या देती है
उत्तराखंड की दिव्यांग पेंशन, जिसे दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहायता योजना भी कहते हैं, 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹1,500 मासिक देती है। आवेदक का परिवार राज्य की आय सीमा के भीतर हो, जो पुराने स्रोतों में ₹48,000 वार्षिक बताई गई है, या उसके पास बीपीएल कार्ड हो। आवेदन ऑनलाइन होते हैं और ज़िला समाज कल्याण अधिकारी सत्यापित करते हैं, जिसके बाद पेंशन बैंक खाते में आती है। पुराने विवरण बताते हैं कि यह मासिक के बजाय कुछ माह के अंतराल पर दी जाती है, और आवेदक अपनी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। दिव्यांगजनों के पास विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या 40% या अधिक का चिकित्सा दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
कौन पात्र है
- सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% या अधिक दिव्यांगता वाला उत्तराखंड का निवासी।
- सामान्य नियम के अनुसार 18 वर्ष या अधिक आयु — विभाग से पुष्टि करें।
- परिवार की आय राज्य की सीमा (पुराने स्रोत: ₹48,000 वार्षिक) के भीतर या बीपीएल कार्ड।
- आवेदक के नाम का बैंक खाता।
आवश्यक दस्तावेज़
- 40% या अधिक दर्शाने वाला दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या UDID कार्ड
- आय प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड
- आधार कार्ड और उत्तराखंड निवास का प्रमाण
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट आकार का फोटो
आवेदन कैसे करें
- समाज कल्याण पोर्टल (ssp.uk.gov.in) पर या अपने खंड या शहरी निकाय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- फॉर्म भरें और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, आधार और बैंक विवरण लगाएं।
- ज़िला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन का सत्यापन करता है।
- स्वीकृति के बाद ₹1,500 की पेंशन आपके बैंक खाते में आती है।
- पोर्टल पर अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति जांचें।