यह योजना क्या देती है
उत्तराखंड की वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹1,500 मासिक देती है, और पति तथा पत्नी दोनों पात्र हों तो दोनों को अलग-अलग मिलती है। आवेदक की सभी स्रोतों से मासिक आय ₹4,000 से अधिक न हो, या आवेदक के पास बीपीएल कार्ड हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में नाम ग्राम सभा की खुली बैठक में चुना जाना चाहिए (शहरों में पार्षद द्वारा)। आवेदन समाज कल्याण पोर्टल या खंड विकास कार्यालय से जाते हैं और पेंशन बैंक हस्तांतरण से दिए जाने से पहले ज़िला समाज कल्याण अधिकारी जांच करते हैं। विभाग के अनुसार बीपीएल सूची के लाभार्थियों के लिए केंद्रीय NSAP वृद्धावस्था पेंशन इस राशि का हिस्सा है, जबकि अन्य को पूरी राशि राज्य देता है।
कौन पात्र है
- 60 वर्ष या अधिक आयु का उत्तराखंड का निवासी; पति और पत्नी दोनों पात्र हो सकते हैं।
- सभी स्रोतों से मासिक आय ₹4,000 तक, या बीपीएल कार्ड धारक।
- ग्राम सभा की खुली बैठक (ग्रामीण) या पार्षद (शहरी) द्वारा चयनित।
- आवेदक के नाम का बैंक खाता।
आवश्यक दस्तावेज़
- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का जारी परिवार रजिस्टर (ग्रामीण) या राशन कार्ड (शहरी)
- सभी स्रोतों से ₹4,000 मासिक आय का ऑनलाइन जारी आय प्रमाण पत्र, या बीपीएल कार्ड
- आवेदक का चयन करने वाला ग्राम पंचायत या पार्षद का प्रस्ताव
- प्रधान, VPDO, सभासद या पार्षद से प्रमाणित फोटो
- कोर-बैंकिंग खाते की बैंक पासबुक
आवेदन कैसे करें
- अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद से ग्राम सभा या वार्ड बैठक में अपना नाम प्रस्तावित करवाएं।
- समाज कल्याण पोर्टल (ssp.uk.gov.in) पर या खंड विकास कार्यालय अथवा शहरी निकाय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड, फोटो और पासबुक लगाएं।
- ज़िला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन की जांच करता है।
- स्वीकृति के बाद ₹1,500 बैंक खाते में आते हैं; पोर्टल पर स्थिति जांचें।