यह योजना क्या देती है
आंध्र प्रदेश की यह एकीकृत पेंशन योजना राज्य की कई पुरानी पेंशन योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाती है — बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, अकेली महिला, मछुआरे, ताड़ी निकालने वाले, बुनकर, और HIV/AIDS प्रभावित व्यक्ति जैसी कई श्रेणियां इसके तहत कवर होती हैं। हर श्रेणी के लिए पेंशन राशि अलग-अलग तय है, और यह हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है। दिव्यांगता की गंभीरता के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य से अधिक पेंशन मिलती है।
कौन पात्र है
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का बुजुर्ग व्यक्ति।
- विधवा महिला, किसी भी उम्र की।
- 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणित व्यक्ति।
- मछुआरे, ताड़ी निकालने वाले, बुनकर जैसे विशेष व्यावसायिक समूह (श्रेणी अनुसार अतिरिक्त शर्तें लागू)।
आवश्यक दस्तावेज़
- आयु/विधवा/दिव्यांगता प्रमाण पत्र (श्रेणी अनुसार)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
- ntrbharosa.ap.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें, या अपने ग्राम सचिवालय/वार्ड सचिवालय से संपर्क करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन जमा करें।
- सत्यापन के बाद, स्वीकृत पेंशन हर महीने सीधे बैंक खाते में जमा होती है।