फ़ाइल क्रमांक CS-AGR-028 · केंद्रीय योजना · कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना — 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 की गारंटीड पेंशन, मामूली मासिक अंशदान पर।

यह योजना क्या देती है

अटल पेंशन योजना की तरह ही सिद्धांत पर आधारित, लेकिन खासतौर पर किसानों के लिए बनाई गई यह योजना 9 अगस्त 2019 को शुरू हुई। 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसान इसमें शामिल हो सकते हैं, प्रवेश उम्र के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रति माह का अंशदान करते हुए। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर, किसान को हर महीने ₹3,000 की गारंटीड पेंशन मिलनी शुरू होती है। केंद्र सरकार किसान के अंशदान के बराबर राशि अपनी ओर से भी जमा करती है (मैचिंग कंट्रीब्यूशन), जिससे यह एक आकर्षक सह-वित्तपोषित पेंशन योजना बनती है। किसान की मृत्यु होने पर, पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन (आधी राशि) पाने के हकदार हैं।

कौन पात्र है

  • 18 से 40 वर्ष की उम्र का छोटा/सीमांत किसान, जिसकी खेती योग्य भूमि 2 हेक्टेयर तक हो।
  • PM-KISAN, NPS, ESIC, EPFO जैसी अन्य सरकारी पेंशन/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभार्थी न हो।
  • आयकरदाता किसान पात्र नहीं हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज़ (खतौनी/खसरा)
  • बैंक खाता विवरण
  • आयु प्रमाण

आवेदन कैसे करें

  1. अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं, या pmkmy.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें।
  2. आधार, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
  3. अपनी उम्र के अनुसार तय मासिक अंशदान राशि चुनें (₹55-₹200)।
  4. बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के ज़रिए मासिक अंशदान की सहमति दें।
  5. 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर, ₹3,000 मासिक पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है।