यह योजना क्या देती है
अटल पेंशन योजना की तरह ही सिद्धांत पर आधारित, लेकिन खासतौर पर किसानों के लिए बनाई गई यह योजना 9 अगस्त 2019 को शुरू हुई। 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसान इसमें शामिल हो सकते हैं, प्रवेश उम्र के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रति माह का अंशदान करते हुए। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर, किसान को हर महीने ₹3,000 की गारंटीड पेंशन मिलनी शुरू होती है। केंद्र सरकार किसान के अंशदान के बराबर राशि अपनी ओर से भी जमा करती है (मैचिंग कंट्रीब्यूशन), जिससे यह एक आकर्षक सह-वित्तपोषित पेंशन योजना बनती है। किसान की मृत्यु होने पर, पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन (आधी राशि) पाने के हकदार हैं।
कौन पात्र है
- 18 से 40 वर्ष की उम्र का छोटा/सीमांत किसान, जिसकी खेती योग्य भूमि 2 हेक्टेयर तक हो।
- PM-KISAN, NPS, ESIC, EPFO जैसी अन्य सरकारी पेंशन/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभार्थी न हो।
- आयकरदाता किसान पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज़ (खतौनी/खसरा)
- बैंक खाता विवरण
- आयु प्रमाण
आवेदन कैसे करें
- अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं, या pmkmy.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- आधार, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
- अपनी उम्र के अनुसार तय मासिक अंशदान राशि चुनें (₹55-₹200)।
- बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के ज़रिए मासिक अंशदान की सहमति दें।
- 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर, ₹3,000 मासिक पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है।