यह योजना क्या देती है
पीएम-किसान पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 देती है, जो ₹2,000-₹2,000 की तीन किस्तों में, लगभग हर चार महीने में दी जाती है। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जाती है, इसलिए भुगतान के समय कोई कागज़ी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती — बस एक बार पंजीकरण पूरा करना होता है।
कौन पात्र है
- खेती योग्य भूमि रखने वाला किसान परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे मिलाकर एक इकाई माने जाते हैं)।
- भूमि का रिकॉर्ड किसान परिवार के नाम पर होना चाहिए।
- आयकरदाता परिवार, संस्थागत भूमिधारक, और वर्तमान/पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी इस योजना से बाहर रखे गए हैं।
- राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी (कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) भी पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज़ (खतौनी/खसरा)
- बैंक खाता विवरण (आधार से जुड़ा हुआ)
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें
- अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं, या pmkisan.gov.in पर जाकर "नया किसान पंजीकरण" चुनें।
- आधार नंबर दर्ज करें और अपना राज्य चुनें।
- भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाता और व्यक्तिगत विवरण भरें।
- आवेदन जमा करें — इसकी पुष्टि राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा की जाती है।
- स्वीकृति के बाद, हर किस्त सीधे आपके पंजीकृत बैंक खाते में जमा होगी।
- pmkisan.gov.in पर "लाभार्थी स्थिति" देखकर अपनी किस्त की स्थिति कभी भी जांच सकते हैं।