फ़ाइल क्रमांक SS-HR-SWE-006 · हरियाणा राज्य योजना · सामाजिक न्याय एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग

दिव्यांग पेंशन (हरियाणा)

हरियाणा के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 60% या अधिक दिव्यांगता वाले निवासियों को ₹3,200 प्रति माह, हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2025 के तहत — न्यूनतम मजदूरी से जुड़ी आय शर्त के साथ।

यह योजना क्या देती है

हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2025 के तहत पात्र दिव्यांगजनों को हर महीने ₹3,200 देता है, जो पहले ₹3,000 (जनवरी 2024) और ₹2,750 (अप्रैल 2023) थी। यह पेंशन उन लोगों के लिए है जिनकी दिव्यांगता कमाने की क्षमता सीमित करती है, इसीलिए इसमें 60% दिव्यांगता की सीमा और अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से जुड़ी आय-शर्त दोनों हैं। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्तियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और आय सीमा ₹3 लाख वार्षिक है।

कौन पात्र है

  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, हरियाणा के मूल निवासी और आवेदन के समय राज्य में तीन वर्ष से रह रहे।
  • निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित 60% या अधिक दिव्यांगता (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की श्रेणियां)।
  • आवेदक की अपनी सभी स्रोतों से वार्षिक आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से अधिक न हो; इससे अधिक होने पर पेंशन बंद हो जाती है।
  • हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए: कोई आयु सीमा नहीं, और स्वयं की आय ₹3 लाख वार्षिक तक।

आवश्यक दस्तावेज़

  • 60% या अधिक दिव्यांगता दर्शाने वाला दिव्यांगता प्रमाण पत्र (या UDID कार्ड)
  • निवास प्रमाण, जैसे राशन कार्ड या मतदाता कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा
  • आधार कार्ड और बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट आकार का फोटो

आवेदन कैसे करें

  1. यदि वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड नहीं है तो पहले बनवाएं।
  2. SARAL हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in) या नज़दीकी अटल सेवा केंद्र पर दिव्यांग पेंशन सेवा के तहत आवेदन करें।
  3. व्यक्तिगत, दिव्यांगता और बैंक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. आवेदन जमा करें; विभाग दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निवास और आय का सत्यापन करता है।
  5. स्थिति और भुगतान pension.socialjusticehry.gov.in पर देखें।