यह योजना क्या देती है
हरियाणा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को हर महीने ₹3,200 की पेंशन देता है, और यह 18 वर्ष की आयु से शुरू हो सकती है — कुछ केंद्रीय योजनाओं की तरह 40 या 60 वर्ष तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। राशि चरणों में बढ़ी है: ₹2,750 (अप्रैल 2023), ₹3,000 (जनवरी 2024) और ₹3,200 (1 नवंबर 2025)। योजना 1980-81 से चल रही है। यह तीन स्थितियों को कवर करती है: विधवा; ऐसी महिला जिसका पति, माता-पिता और पुत्र कोई नहीं; और ऐसी महिला जो परित्याग या पति (विवाहित हो तो) अथवा माता-पिता (अविवाहित हो तो) की शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित है।
कौन पात्र है
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला, जो हरियाणा की मूल निवासी हो और कम से कम पिछले एक वर्ष से राज्य में रह रही हो।
- उसकी अपनी सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम हो।
- वह विधवा हो, या पति, माता-पिता और पुत्र के बिना निराश्रित हो, या परित्याग अथवा पति (विवाहित) या माता-पिता (अविवाहित) की शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हो।
- सरकारी या स्थानीय/वैधानिक निकाय में कार्यरत महिलाएं पात्र नहीं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आयु प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण: राशन कार्ड, मतदाता कार्ड आदि
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए) या निराश्रित प्रमाण पत्र (निराश्रित महिला के लिए)
- आय प्रमाण पत्र या आय की स्व-घोषणा
- आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट आकार का फोटो
आवेदन कैसे करें
- SARAL हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर लॉगिन करें या नज़दीकी अटल सेवा केंद्र जाएं।
- विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन सेवा चुनें और अपना विवरण, श्रेणी (विधवा या निराश्रित) और बैंक खाता भरें।
- मृत्यु या निराश्रित प्रमाण पत्र के साथ आयु, निवास और आय के दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें और आवेदन आईडी संभालकर रखें; विभाग मामले का सत्यापन करता है।
- स्थिति और भुगतान pension.socialjusticehry.gov.in पर देखें, या 0172-3968400 पर कॉल करें।