फ़ाइल क्रमांक SS-HR-SWE-004 · हरियाणा राज्य योजना · सामाजिक न्याय एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (हरियाणा)

हरियाणा के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासियों को ₹3,200 प्रति माह, यदि पति/पत्नी सहित वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक न हो — देश की सबसे ऊंची राज्य वृद्धावस्था पेंशनों में से एक।

यह योजना क्या देती है

हरियाणा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र निवासियों को हर महीने ₹3,200 सीधे उनके बैंक खाते में देता है। यह दर 1 जनवरी 2024 से ₹3,000 थी और 1 नवंबर 2025 से बढ़कर ₹3,200 हो गई, जिससे यह देश की सबसे ऊंची राज्य वृद्धावस्था पेंशनों में है। योजना 1966 से चल रही है और 1991 में इसका नाम वृद्धावस्था सम्मान भत्ता रखा गया। पात्रता जानबूझकर सरल रखी गई है — आयु, हरियाणा का निवास और पति/पत्नी सहित ₹3 लाख वार्षिक आय — और आवेदन SARAL पोर्टल या अटल सेवा केंद्र से किया जा सकता है।

कौन पात्र है

  • आयु 60 वर्ष या उससे अधिक।
  • हरियाणा के मूल निवासी और वर्तमान निवासी।
  • आवेदक और उसके पति/पत्नी की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक न हो।
  • सरकारी, स्थानीय या वैधानिक निकाय से पेंशन पाने वाले पात्र नहीं — सिवाय उन सेवानिवृत्तों के जिनकी पेंशन भत्ते से कम है, जिन्हें अंतर की राशि मिल सकती है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आयु प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, या स्कूल प्रमाण पत्र (5वीं, 8वीं या 10वीं)
  • निवास प्रमाण: राशन कार्ड, मतदाता कार्ड या मतदाता सूची की प्रति, स्व-सत्यापित और कम से कम 15 वर्ष पुराना
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते का विवरण (पासबुक)
  • आय का विवरण या स्व-घोषणा, और पासपोर्ट आकार का फोटो

आवेदन कैसे करें

  1. SARAL हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर पंजीकरण/लॉगिन करें, या नज़दीकी अटल सेवा केंद्र जाएं।
  2. वृद्धावस्था सम्मान भत्ता सेवा चुनें और अपना व्यक्तिगत, पारिवारिक आय और बैंक विवरण भरें।
  3. आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, आधार और बैंक विवरण अपलोड करें।
  4. आवेदन जमा करें और आवेदन आईडी नोट कर लें; विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है।
  5. स्थिति और भुगतान पेंशन पोर्टल (pension.socialjusticehry.gov.in) पर देखें, या SARAL हेल्पलाइन 0172-3968400 पर संपर्क करें।