फ़ाइल क्रमांक SS-UP-SKL-003 · उत्तर प्रदेश राज्य योजना · सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 (उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश के कारीगरों और कुशल श्रमिकों के लिए दस दिन तक निःशुल्क प्रशिक्षण, ₹15,000 तक का टूलकिट और मार्जिन मनी ऋण सहायता — राज्य की योजना, केंद्र की पीएम विश्वकर्मा से अलग।

यह योजना क्या देती है

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश की अपनी योजना है, जो पारंपरिक और कुशल श्रमिकों के लिए है; इसे केंद्र की पीएम विश्वकर्मा योजना से न मिलाएं, जिसकी 18 व्यवसायों की अलग सूची और अलग पोर्टल है। वर्तमान 2.0 रूप में इसमें चार चीज़ें हैं: मांग वाले व्यवसायों में दस दिन तक निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण; प्रशिक्षण के बाद ₹15,000 तक का उन्नत टूलकिट; व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सहायता (₹10 लाख तक के ऋण की जानकारी है, इसलिए स्लैब अपने ज़िला उद्योग केंद्र से जांच लें); और डिज़ाइन, तकनीक व विपणन पर सत्र। प्रशिक्षण के दौरान लगभग ₹500 प्रति दिन का वजीफ़ा मिलने की भी जानकारी है। राज्य का लक्ष्य पांच वर्ष में पांच लाख से अधिक कारीगरों तक पहुंचना है।

कौन पात्र है

  • उत्तर प्रदेश के वैध निवासी, आयु 18 वर्ष या अधिक।
  • योजना में शामिल व्यवसाय के पारंपरिक या आधुनिक कारीगर या कुशल श्रमिक; महिला कारीगर समान शर्तों पर आवेदन कर सकती हैं।
  • पिछले दो वर्ष में इस योजना के तहत टूलकिट न लिया हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

आवेदन कैसे करें

  1. यूपी MSME पोर्टल (msme1connect.up.gov.in) खोलें और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पृष्ठ पर जाएं; पुराना diupmsme लिंक बंद बताया गया है।
  2. पंजीकरण करें और योजना के लिए आवेदन (Apply) विकल्प चुनें।
  3. अपना व्यवसाय, व्यक्तिगत और बैंक विवरण भरें।
  4. दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन जमा करें।
  5. सत्यापन के बाद निःशुल्क प्रशिक्षण में भाग लें; पूरा होने पर टूलकिट मिलता है।
  6. ऋण चाहिए तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ अपने ज़िला उद्योग केंद्र और बैंक के माध्यम से मार्जिन मनी सहायता के लिए आवेदन करें; सहायता के लिए 0512-2218401 पर कॉल करें।