यह योजना क्या देती है
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश की अपनी योजना है, जो पारंपरिक और कुशल श्रमिकों के लिए है; इसे केंद्र की पीएम विश्वकर्मा योजना से न मिलाएं, जिसकी 18 व्यवसायों की अलग सूची और अलग पोर्टल है। वर्तमान 2.0 रूप में इसमें चार चीज़ें हैं: मांग वाले व्यवसायों में दस दिन तक निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण; प्रशिक्षण के बाद ₹15,000 तक का उन्नत टूलकिट; व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सहायता (₹10 लाख तक के ऋण की जानकारी है, इसलिए स्लैब अपने ज़िला उद्योग केंद्र से जांच लें); और डिज़ाइन, तकनीक व विपणन पर सत्र। प्रशिक्षण के दौरान लगभग ₹500 प्रति दिन का वजीफ़ा मिलने की भी जानकारी है। राज्य का लक्ष्य पांच वर्ष में पांच लाख से अधिक कारीगरों तक पहुंचना है।
कौन पात्र है
- उत्तर प्रदेश के वैध निवासी, आयु 18 वर्ष या अधिक।
- योजना में शामिल व्यवसाय के पारंपरिक या आधुनिक कारीगर या कुशल श्रमिक; महिला कारीगर समान शर्तों पर आवेदन कर सकती हैं।
- पिछले दो वर्ष में इस योजना के तहत टूलकिट न लिया हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
आवेदन कैसे करें
- यूपी MSME पोर्टल (msme1connect.up.gov.in) खोलें और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पृष्ठ पर जाएं; पुराना diupmsme लिंक बंद बताया गया है।
- पंजीकरण करें और योजना के लिए आवेदन (Apply) विकल्प चुनें।
- अपना व्यवसाय, व्यक्तिगत और बैंक विवरण भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन जमा करें।
- सत्यापन के बाद निःशुल्क प्रशिक्षण में भाग लें; पूरा होने पर टूलकिट मिलता है।
- ऋण चाहिए तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ अपने ज़िला उद्योग केंद्र और बैंक के माध्यम से मार्जिन मनी सहायता के लिए आवेदन करें; सहायता के लिए 0512-2218401 पर कॉल करें।